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क्या आप जानते हैं?









क्या आप जानते हैं कि,
प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम के तहत पोस्टर लगाने वाले एवं प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी पोस्टर 
से छिपाने पर पाँच साल 
की सजा और
 जुर्माने का प्रावधान हैं।
 विदित हो कि, बेनामी पोस्टर 
अक्सर गुमराह करने, बदनाम करने,
 ठगी करने या देश का माहौल
 खराब करने के लिए किया जाता है।


आपके अकाउंट से गलत कटौती,
 फेल ट्रांजेक्शन पर रिटर्न या
 बैंकिंग संबंधित अन्य 
शिकायतों का निपटान 
अगर 30 दिनों में 
बैंक/ ई-वॉलेट सेवा प्रदाता
 द्वारा नहीं किया जाता
 या समाधान से आप संतुष्ट
 नहीं है तो RBI 
के लोकपाल को
 http://cms.rbi.org.in 
पर शिकायत करें।







किसी भी लड़की या महिला को घूरने, अश्लील हरकतें करना व अभद्र इशारे या टिप्पणियां करना गैर-सामाजिक होने के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत एक दंडनीय अपराध भी हैं। 
इसके तहत आरोपी पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं।














अगर रिटेल शॉप 
या ऑनलाइन के माध्यम 
से खरीदे गये सामान
 के क्वॉलिटी/ गारंटी/ MRP/
 रिफंड या अन्य कोई 
समस्या हैं व विक्रेता 
समाधान नहीं कर
 रहा है तो राष्ट्रीय 
उपभोक्ता के हेल्पलाइन
 𝟭𝟵𝟭𝟱 व 𝗦𝗠𝗦 
𝟴𝟴𝟬𝟬𝟬𝟬𝟭𝟵𝟭𝟱
 या निःशुल्क 
1800114000 
पर शिकायत करें।


किसी से पैसे प्राप्त
 करने के लिए OTP
 देने, बारकोड/QR 
कोड स्कैन करने
 या MPIN दर्ज 
करने की आवश्यकता
 नही होती।
लालच बहुत बुरी बला है,
साइबर ठगी के अधिकतर
 मामलों में स्वयं 
पीड़ित ही OTP 
देकर, QR/बारकोड
 स्कैन करके व
 MPIN दर्ज करके
 खुद को शिकार
 बना लेता है।


क्या आप जानते हैं कि,
“गोवा” क्षेत्रफल के
 दृष्टि से सबसे छोटा
 एवं सिक्किम जनसंख्या
 के दृष्टि से देश
 का सबसे छोटा
 राज्य हैं। 
इसके अलावा “लक्ष्यदीप”
 देश का सबसे छोटा 
केन्द्र-शासित प्रदेश हैं।

भारतीय रेलवे यात्रियों
 को चलती ट्रेन में
 मेडिकल सुविधा उपलब्ध 
कराती है। ट्रेन में
 सफर के दौरान स्वास्थ्य
 संबंधित समस्याओं हेतु
 रेलवे हेल्पलाइन 138 
या 139 पर संपर्क करें।
 अगले स्टेशन पर आवश्यक
 इंजेक्शन एवं दवाइयों 
के साथ मेडिकल टीम
 आपसे करेगी संपर्क।


देश में युद्ध, हमलें
 या विद्रोह की स्थित
 में कैबिनेट के अनुमोदन
 पर राष्ट्रपति संविधान
 के आर्टिकल 352 
के तहत देश में 
राष्ट्रीय आपातकाल लागू 
कर सकता है।
 उस दौरान नागरिकों
 के समस्त अधिकार
 समाप्त हो जाते हैं
 एवं राज्यों पर केंद्र
 सरकार का पूर्ण 
नियंत्रण होता हैं।

किसी भी वाहन पर
 जाति सूचक शब्द जैसे
 जाट/ गुर्जर/ क्षत्रीय
/ पंडित/ यादव/ खान
/ पठान व अन्य को 
लिखाना मोटर वाहन
 अधिनियम के तहत
 गैरकानूनी है। ऐसे
 वाहन का चालान
 या उसे जब्त किया
 जा सकता है। 




वाहन चेकिंग के दौरान
 पुलिसकर्मी न तो गाली
 दे सकता है और 
न ही मारपीट कर
 सकता है। अगर पुलिसकर्मी
 दुर्व्यवहार करे तो 
उस दौरान कैमरे का
 इस्तेमाल किया जा 
सकता है, इस पर 
कोई पाबंदी नही। 
इसके अलावा पुलिसकर्मी
 को फोन या कैमरा 
छीनने व तोड़ने का 
भी अधिकार नही है।


उत्तर प्रदेश जनसंख्या
 की दृष्टि से देश का
 सबसे बड़ा प्रदेश होने
 के अलावा विश्व का 
सबसे बड़ा लोकतांत्रिक
 राज्य भी है। भारत को
 छोड़कर चीन, अमेरिका,
 इण्डोनेशिया व ब्राजील
 की ही जनसंख्या यूपी
 से अधिक है। बाकी 
दुनिया के 190 देश
 आबादी के मामले 
में यूपी से पीछे है।




भारत के 7 सबसे पुराने शहर,

• वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
• अयोध्या (उत्तर प्रदेश)
• कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
• उज्जैन (मध्य प्रदेश)
• मदुरै (तमिलनाडु)
• थंजावुर (तमिलनाडु)
• पटना (बिहार)

वाराणसी एशिया का 
सबसे पुराना तो
 उज्जैन तीसरा सबसे
 पुराना शहर हैं।


अगर आपके पास 
कटे-फटे, गंदे, 
खराब या क्षतिग्रस्त नोट हैं
 तो उसे बिना शुल्क 
बदलने हेतु कृपया 
अपनी नजदीकी बैंक
 शाखा में जाएं। 
कोई भी बैंक उपरोक्त
 नोट को बदलने से 
मना नहीं कर सकता।
 अधिक जानकारी के लिए
 आरबीआई द्वारा संचालित
 नंबर 14440 पर 
मिस्ड कॉल दें।

हमें आजादी 15 अगस्त 
1947 को मिली थी 
लेकिन, 3 जून 1947
 को ही वाइसरॉय
 लॉर्ड माउंटबेटन ने
 औपचारिक रूप से
 भारत की आजादी 
और विभाजन की 
घोषणा किया था। 
आजादी से संबंधित 
“इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947”
 दस्तावेज भी 18 जुलाई 
1947 को ब्रिटिश
 पार्लियामेंट में पास
 हुआ था।

क्या आप जानते है कि,
आपके घरेलू गैस पर होता है बीमा। दुर्घटना पर 50 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। दुर्घटना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। गैस सिलेंडर दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर 6 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है।

वहीं घायल होने की स्थिति में आपको 2 लाख रुपये तक का क्लेम मिल सकता है। इसके साथ ही किसी ऑथोराइज्ड कस्टमर के रजिस्टर्ड एड्रेस में किसी तरह का हादसा होने की स्थिति में 2 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। यह क्लेम प्रॉपर्टी को हुए नुकसान होने के एवज में मिलता है।

गैस कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट मे दी गई जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर के ग्राहकों और थर्ड पार्टी को गैस सिलेंडर के कारण हुए किसी एक्सीडेंट होने की स्थिति में इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। गैस कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर गैस के कारण हुए किसी हादसे का इंश्योरेंस कवर कंपनी देती है।

एलपीजी सिलेंडर का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए दुर्घटना के 30 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को सूचित करके लोकल पुलिस में FIR कराना जरूरी है। साथ ही मेडिकल की रसीद, हॉस्पिटल का बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है।

एलपीजी क्लेम जिसके नाम पर गैस सिलेंडर होता है राशि भी उसे ही मिलती है। इस पॉलिसी में किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि आपका सिलेंडर, उसका पाइप, चूल्हा और रेगुलेटर ISI मार्का होना चाहिए।




















































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